नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने एजेंसी को आदेश दिया है कि सोमवार तक वह समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। अदालत ने कहा कि वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसा कदम न उठाया जाए। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की घूस मांगी थी। यह घूस उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस से निकालने के एवज में मांगी गई थी।
बीते साल इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और आर्यन खान को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। एक क्रूज में छापेमारी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े ने सीबीआई की ओर से अपने खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय में समीर वानखेड़े ने कहा कि वह पूछताछ में शामिल होने के लिए 20 मई को सीबीआई के दफ्तर में जाएंगे।
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